मुजफ्फरपुर वसं.। आयकर विभाग एक अप्रैल से आयकर के कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें पैन बनवाने के नियमों के अलावा कर चोरी पर लगाम लगाने वाले कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।
जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने बताया कि सबसे अहम बदलाव पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में किया जा रहा है। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को पर्याप्त माना जाता था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा।
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की है। विभाग के अनुसार, अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपनी जन्मतिथि के सत्यापन हेतु अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इन दस्तावेजों में जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी), 10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) द्वारा जारी शपथ पत्र तथा पासपोर्ट शामिल किए गए हैं। इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक की जन्मतिथि की पुष्टि की जाएगी।
इस बदलाव का उद्देश्य पैन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना तथा फर्जीवाड़े और कर चोरी पर प्रभावी रोक लगाना है। नए नियम लागू होने के बाद आवेदन प्रक्रिया में थोड़ी सख्ती जरूर बढ़ेगी, लेकिन इससे सिस्टम की विश्वसनीयता भी मजबूत होगी।
Champaran Result
🌐 www.champaranresult.co.in
.png)