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Income Tax Painalty Charge आयकर विभाग का आ गया नोटिस, आधार-पैन लिंक न करने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, इन लोगों को देना होगा ₹10000

नई दिल्ली. क्या आपने अभी तक भी पैन (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं करवाया है? अगर नहीं, तो जल्द से जल्द करवा लीजिए. इस महीने तक ऐसा नहीं हुआ तो आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इसके साथ ही आपको भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ेगा. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है. इस समयसीमा तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. 

Income Tax Painalty Charge आयकर विभाग का आ गया नोटिस, आधार-पैन लिंक न करने पर लगेगा 1000 का जुर्माना, इन लोगों को देना होगा ₹10000


बता दें कि आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है. जिसमें साफ दिया गया है कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी. इसके साथ ही आपके कई काम रुक जाएंगे. पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है.

 आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है.

आधार से लिंक नहीं कराया तो 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी.
इसके साथ ही आपके कई काम रुक जाएंगे.

किन लोगों को देना होगा 10000 रुपये जुर्माना
इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपये की राशि का भुगतान करेगा. अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन इस धारा के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. एक से अधिक पैन कार्ड की स्थिति में व्यक्ति को दूसरा पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए.

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इस तरह कराएं पैन को आधार से लिंक
पैन कार्डधारक एसएमएस और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. एसमएस में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा. इसके अलावा आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन तरीके से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
>> अब कैप्चा कोड एंटर करें.
>> अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

 निष्क्रिए पैन को कैसे करें चालू
निष्क्रिय पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 12 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.

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