Employee Pension Scheme: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगी पेंशन की रकम! 20,000 रुपये के बेसिक पर मिलेंगे 8,571 रुपये, जानिए- कैसे
Employee Pension Scheme: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर लगी कैपिंग को हटाने की लगातार मांग की जा रही है. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है. मौजूदा ढांचे में, ईपीएस योजना के तहत पेंशन के लिए प्रति माह 15000 रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है. जब कोई कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का सदस्य बन जाता है, तो वह भी EPS का सदस्य बन जाता है. कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ में जाता है. यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है. लेकिन, नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है.
ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33% है. हालांकि, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है. ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं. मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा किए जाएंगे. अगर मूल वेतन 10 हजार रुपये है तो अंशदान सिर्फ 833 रुपये होगा. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना को भी अधिकतम वेतन 15 हजार रुपये ही माना जाता है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ईपीएस नियम के तहत पेंशन के तौर पर सिर्फ 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं
ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर पेंशन से 15 हजार रुपये की सीमा खत्म की जाती है तो 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल सकती है. लेकिन, इसके लिए ईपीएस में नियोक्ता के योगदान को भी बढ़ाना होगा.
जानें- कैसे की जाती है पेंशन की गणना?
ईपीएस गणना के लिए फॉर्मूला = मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x
ईपीएस खाते में योगदान की संख्या)/70.
यदि किसी का मासिक वेतन (पिछले 5 वर्षों के वेतन का औसत) 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 वर्ष है, तो उसे केवल 6,828 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी.
लिमिट हटा दी गई तो कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर 15 हजार की सीमा हटा दी जाए और आपकी बेसिक सैलरी 20 हजार हो जाए तो फॉर्मूले के मुताबिक आपको जो पेंशन मिलेगी, वह यही होगी. (20,000 x 30)/70 = रु 8,571
पेंशन के लिए मौजूदा शर्तें (ईपीएस)
ईपीएफ सदस्य होना चाहिए.कम से कम 10 नियमित वर्षों के लिए नौकरी में होना चाहिए.
58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन उपलब्ध है.
50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प.
पहली पेंशन लेने पर आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी.
इसके लिए फॉर्म 10डी भरना होगा.
कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है.
यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा.
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