बायोमेट्रिक जरूरी सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल के लिए उन उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा, जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। पहले से प्रमाणीकरण करा चुके ग्राहकों को दोबारा इसकी जरूरत नहीं होगी।
एफडी : बड़ी जमा पर पारदर्शिता
तीन करोड़ रुपये से अधिक की एफडी/डिपॉजिट पर बैंक ब्याज दरों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। समान तारीख और समान राशि की जमा के लिए शाखाओं के स्तर पर दरों में एकरूपता का प्रावधान है।
जन्म-मृत्यु पंजीकरण : देरी पर अलग प्रक्रिया
21 दिन की सामान्य अवधि के बाद जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने पर देरी के अनुसार सक्षम अधिकारी की मंजूरी की जरूरत होगी। ज्यादा देरी वाले मामलों में उच्च स्तर की प्रशासनिक या न्यायिक मंजूरी का प्रावधान है।
एसबीआई : बीएसबीडी खातों में चार नकद निकासी तक शुल्क नहीं
एसबीआई के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों में चार बार नकद निकासी तक शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद निकासी पर शुल्क लागू होगा। डिजिटल लेनदेन पर शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा निकासी पर लिए जाने वाले शुल्क की अधिकतम सीमा 10 से घटकर पांच प्रति माह होगी।
एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद : टीडीएस प्रक्रिया बदलेगी
एनआरआई से संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए टीडीएस से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसके तहत पैन आधारित रिपोर्टिंग व्यवस्था को आसान बनाया गया है और फॉर्म 47 में नया शेड्यूल ई जोड़ा गया है।
एनपीएस : शुल्क ढांचे में बदलाव
एनपीएस और एनपीएस लाइट में प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के शुल्क ढांचे में बदलाव लागू होगा। इसका असर संबंधित ग्राहकों से लिए जाने वाले सेवा शुल्क पर पड़ेगा।
इस माह में आगे होने वाला बदलाव
आयकर रिटर्न : टैक्स ऑडिट वालों को राहत
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गयी है। यह उन करदाताओं के लिए है, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख भी 30 सितंबर से बढ़कर 21 अक्टूबर 2026 हो गयी है।
यूपीआई : बड़े भुगतान पर एमडीआर
₹2,000 से अधिक के कुछ यूपीआई लेनदेन पर 0.4% एमडीआर 15 अक्टूबर से लागू होगा। यह शुल्क कुछ चुनिंदा मर्चेंट से लिए जाने वाले लेनदेन पर लागू होगा।
रेलवे : एक महीने चलेगा विशेष टिकट जांच अभियान
एक से 31 अक्टूबर तक रेलवे का विशेष टिकट जांच अभियान चलेगा। इसमें रियायती टिकट, आरक्षण कोटा, पास और समूह टिकटों की जांच पर खास जोर रहेगा। यात्रियों को टिकट के साथ मूल पहचान पत्र रखना होगा।
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