ट्रैक्टर से ड्रोन सेंटर तक सब्सिडी
योजना के तहत किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों पर आर्थिक मदद मिलेगी। किसान ड्रोन सेंटर के लिए 5 लाख रुपये तक, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 4 लाख रुपये तक और कृषि यंत्र बैंक के लिए 8 लाख रुपये तक अनुदान ले सकते हैं।
5 लाख के ट्रैक्टर पर 4 लाख तक अनुदान
योजना में पात्रता के अनुसार कुछ कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक सब्सिडी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर 5 लाख रुपये के यंत्र पर 80 फीसदी अनुदान लागू होने पर 4 लाख रुपये तक की सहायता बन सकती है। वास्तविक राशि यंत्र और निर्धारित सीमा पर निर्भर करेगी।
पहले किसान पंजीकरण जरूरी
सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले किसान को बिहार कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए आधार आधारित सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंजीकरण के बाद मिलने वाली आईडी से आगे की आवेदन प्रक्रिया होगी।
दूसरे पोर्टल से होगा आवेदन
किसान पंजीकरण के बाद कृषि यांत्रिकरण योजना के पोर्टल farmech.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। अलग-अलग कृषि यंत्रों और श्रेणियों के लिए विकल्प दिए गए हैं। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक श्रेणी चुनकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन लॉटरी से लाभार्थियों का चयन
आवेदन करने वाले सभी किसानों को सीधे सब्सिडी नहीं मिलेगी। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को ही आगे कृषि यंत्र खरीदने की अनुमति मिलेगी।
चयन के बाद 15 दिन का समय
लॉटरी में नाम आने के बाद चयनित किसान को 15 दिनों के भीतर संबंधित कृषि यंत्र खरीदना होगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
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