EPFO New Rules:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से निकासी को लेकर बदल गया नियम... रुपए निकालने से पहले कर लें चेक, कितना लगेगा टैक्स - Champaran Result (भारत न०1 जॉब पोर्टल, सबसे तेज उपडेट)

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5 फ़र॰ 2023

EPFO New Rules:- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से निकासी को लेकर बदल गया नियम... रुपए निकालने से पहले कर लें चेक, कितना लगेगा टैक्स

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से निकासी को लेकर बदल गया नियम... 
रुपए निकालने से पहले कर लें चेक, कितना लगेगा टैक्स 

 

नई दिल्ली.... अगर आप भी PF खाताधारक हैं तो आपको बता दें 1 अप्रैल 2023 से EPF से पैसा निकालने के नियम में सरकार ने बदलाव कर दिया है। EPFO से निकासी को लेकर बजट 2023 में बड़ा फैसला लिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया है। अब PAN लिंक्ड नहीं होने पर निकासी के दौरान 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी TDS लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। बदले नियम का फायदा उन पीएफ होल्डर्स को होगा, जिनका पैन अभी तक अपडेटेड नहीं है। दरअसल, अगर कोई खाताधारक 5 साल के भीतर पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है। वहीं 5 साल के बाद कोई टीडीएस नहीं लगता।

इसके अलावा बजट 2023 में TDS के लिए मिनिमम 10 हजार रुपये की थ्रेसहोल्ड लिमिट को भी हटा दिया गया है। हालांकि लॉटरी, पजल्स के मामलों में 10 हजार की लिमिट वाला नियम लागू रहेगा। एक वित्त वर्ष में कुल 10 हजार अमाउंट तक टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद TDS काटा जाएगा।

जानिए क्या है नए नियम.....  
जिन लोगों के पास टैक्स पैन कार्ड उन्हें कम टीडीएस भुगतना करना पड़ता है। अगर किसी का पैन कार्ड EPFO के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं है तो उसे 30 फीसदी तक टीडीएस भरना पड़ता है। अब इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।

कब लिया जाता है टीडीएस (TDS)....
उपरोक्त परिस्थिति के अलावा अगर कोई व्यक्ति EPFO खाता खुलने के 5 साल के भीतर ही पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस भरना पड़ेगा। अगर 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकाली जा रही है और पैन कार्ड उपलब्ध है तो 10 फीसदी टीडीएस लगेगा, लेकिन अगर पैन नहीं है तो उसे अब 30 फीसदी टीडीएस की जगह 20 फीसदी का भुगतान करना होगा।

कब निकाल सकते हैं PF का पैसा.....  
PF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है उस स्थिति में ईपीएफ(EPF) राशि को निकाला जा सकता है। वहीं मेडिकल, इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस फंड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है।

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