पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी 36 हजार सालाना पेंशन दी जाती है।

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आपके लिए बिना एक भी रुपया अपनी जेब से दिए सरकार से हर महीने 3000 रुपये पाने के हकदार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई डाक्युमेंट भी जमा नहीं करना पड़ेगा। जी हां। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान मानधन योजना की। मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उन सारे किसानों को मिल सकता है, जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का भी लाभ दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।
जेब से बिना खर्च किए मिलेंगे 36000
पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये यानी 36 हजार सालाना पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है।
पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा। यानी जेब से बिना खर्च किए किसान को 36000 सालाना भी मिलेगा और अलग से 3 किस्त भी। वैसे अगर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी नहीं हैं तब भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
और कौन ले सकता योजना का लाभ?
किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हालांकि, वहीं किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये हर महीने होगा। वहीं अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो110 रुपये हर महीने अंशदान करना होगा। इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना योगदान करना होगा।
आवेदन कहा से करे?
किसान मानधन योजना की लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी पंचायत के CSC VLE/CENTER पर सम्पर्क करे |