Short Info : बिहार
में सूखे की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा बिहार के वास्तविक
किसानो को डीजल अनुदान देने का निर्णय कि गयी है जिसमे बिहार के किसानो को
75 रूपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जायेगा इसी की विस्तृत जानकारी इस
पोस्ट में दी गई है |
बिहार डीजल अनुदान योजना ऑनलाइन फॉर्म 2024,
Bihar Diesel Anudan Yojna Online,
Bihar Sarkari Yojna 2024,
योजना विवरण
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Department |
Bihar Agriculture |
Post date |
27/07/2024 |
Diesel Anudan Online Date 2024
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- Apply Online Start : 26/07/2024
- Online Last Date : 30/10/2024
डीजल अनुदान योजना में आवेदन कौन कर सकते हैं ?
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- वे किसान जो खुद की भूमि पर खेती करते है |
- वे किसान जो बटाई या पट्टे पर खेती करते हैं |
- वे किसान जो अपने भूमि+बटाई या पट्टा लेकर भी खेती करते हैं |
कितनी अनुदान राशि मिलेगी ? |
- डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75 रू० प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
- एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों की
डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर प्रति एकड़ प्रति
सिंचाई 750 रूपये की दर से अनुदान दिया जायेगा ।
- धान का बीचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रूपये प्रति एकड़ दिया जायेगा ।
- खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी,
मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250
रूपये प्रति एकड़ दिया जायेगा ।
- प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा । यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा ।
- डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों (रैयत / गैर रैयत) को देय है ।
- रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है ।
- वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर- रैयत), उन्हें
प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य / वार्ड पार्षद/
मुखिया / सरपंच / पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि समन्वयक के
द्वारा पहचान की जायेगी ।
- अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डिजिटल पावती रसीद
(डिजिटल वाउचर ) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक
अंकित हो, मान्य होगा। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम दस अंक
अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रव
पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे ।
- डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है।
- डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर हीं किसान आवेदन करें ।
- दिनांक 30.10.2023 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा ।
- इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा ।
कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ( Documents)
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- किसान पंजीकरण संख्या (किसान रजिस्ट्रेशन नंबर)
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर
- डीजल खरीदने का रशीद जिसपर किसान रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर दस्तखत या अंगूठा का निशान लगाकर अपलोड करना है |
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