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Inoperative Pan Card पर आयकर विभाग ने दिया अहम अपडेट, जानिए क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

 देश में निष्क्रिय पैन कार्ड की खबरों के जवाब में आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा लेकिन फिर भी आप इस पैन कार्ड से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने NRI पैन कार्ड के लिए स्पष्टीकरण दिया है। 

पढ़िए पूरी खबर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इनकम टैक्स विभाग ने देश में चल रहे निष्क्रिय पैन कार्ड की खबरों के बीच एक सफाई पेश की है। आयकर विभाग ने कहा कि पैन जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, वह निष्क्रिय पैन के समान नहीं है।



सरल भाषा में कहें तो अगर आपने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया था तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है लेकिन उसके बावजूद आप आईटीआ फाइल कर सकते हैं।


निष्क्रिय पैन पर ज्यादा लगेगा टीडीएस

आयकर विभाग ने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) "निष्क्रिय पैन के लिए उच्च दर" पर काटा जाएगा। इसी तरह, आयकर विभाग ने कहा, ''निष्क्रिय पैन के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) ऊंची दर पर एकत्र किया जाएगा।'

NRI पैन पर आयकर विभाग ने दिया स्पष्टीकरण

आयकर विभाग ने बताया कि भारत के विदेशी नागरिकों (OCI) या विदेशी नागरिकों के पैन, जिन्होंने निवासी स्थिति के तहत पैन के लिए आवेदन किया होगा और क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (JAO) के समक्ष अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट नहीं किया है, निष्क्रिय हो गए हैं।


इसी तरह, OCI कार्डधारकों या विदेशी नागरिकों के पैन, जिन्होंने पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों (AY) में से किसी में भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है, निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

आवासीय स्थिति को अपडेट को करने की दी सलाह

आयकर विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि

इस वजह से आयकल विभाग ने दिया स्पष्टीकरण

यह स्पष्टीकरण एनआरआई सहित कई करदाताओं द्वारा उन पैन के साथ आईटीआर दाखिल करने पर उठाई गई चिंताओं के बीच आया है जो आधार से जुड़े नहीं हैं।

निर्धारण वर्ष-2023 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई, 2023 है। इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक थी जो अब खत्म हो गई है।

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