Bihar PMS (Post Matric
Scholarship) Online Form 2022-23- Apply बिहार
पीएमएस (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) ऑनलाइन फॉर्म 2022-23- आवेदन करें |
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बिहार सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र pmsonline पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किया है।
एससी और एसटी के लिए बिहार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और
शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एससी
और एसटी वर्ग के लिए मुख्यमंत्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पीएमएस पोर्टल और इसके मोबाइल
ऐप पर 14 नवंबर 2023 से शुरू कर दिया गया हैं। Government
of Bihar invites online application form for Post Matric Scholarship for SC
& ST category Students for academic year 2022-23 through pmsonline portal. Bihar
post matric scholarship for SC
& ST and
Mukhyamantri post matric scholarship scheme for SC & ST category for academic session 2023-24 online application form will be started from 15 Nov 2023 at PMS portal and
its Mobile App. Note: - सभी
उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि SC/ST छात्रवृत्ति 2023-24 की सूचना, जो कि 15.11.2023 को
प्रकाशित हुआ हैं, 31.12.2023 तक आवेदन दे सकते हैं | |
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Important Dates/ महत्वपूर्ण तिथियाँ |
Application Fee/ आवेदन शुल्क |
Start Date/ प्रारंभ तिथि: 15-11-2023 Last Date/ अंतिम तिथि: 31-12-2023 |
SC, ST, and
PH/ एससी, एसटी, और PH: 00/- |
Educational Qualification /शैक्षिक योग्यता |
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पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत
निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति
एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के
अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए
सक्षम होंगे।
i.
आवेदक को बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना
चाहिए। (Applicant must be a
permanent resident of Bihar state.)
ii.
आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची
में सम्मिलित हो। (The
applicant's caste should be included in the list of Backward Classes and
Extremely Backward Classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes issued
by the State Government.)
iii.
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संबंधित
विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक सहित माता-पिता / अभिभावक का
अधिकतम कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु० 3.00 लाख तक होना
चाहिए। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदक के माता - पिता/ अभिभावक के
वित्तीय 2023-24 से आय की
अधिसीमा 03.00 लाख तक की गयी
है। भविष्य में माता पिता/ अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग
द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा ।
iv.
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत
मैट्रिक / प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत्
छात्र / छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।
v.
एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे
समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा- I.Sc. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद I.A., B.A. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद B.Com. एवं M.Sc. करने के बाद M.A कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं
दी जायेगी।
vi.
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक
के माता-पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों
को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू
नहीं होगा, किन्तु
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा । |
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Bihar Scholarship Help Desk/ बिहार स्कॉलरशिप हेल्प
डेस्क |
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