PM Kisan 12th Kist ka paisa kab ayega – आपको बता दें PM Kisan Scheme के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच की अवधि के लिए दिया जाता है. वहीं, दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर किया जाता है. तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर किया जाता है. इस बार पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त के पैसे 31 मई, 2022 को पीएम मोदी ने शिमला में ट्रांस्फर किया था. अब ये जानकारी मिल रही कि Pm kisn 12th kist 2022 का पैसा सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जायेंगे.
इन किसानों को नहीं मिलेंगे 12वीं किस्त के 2000 रुपये
PM Kisan Samman Yojana 12th kist (PM Kisan Yojana 12th Installment) के तहत किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं. अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 11किस्त आ चुकी है! PM Kisan Scheme के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीधे उनके खाते में सलाना 6 हजार रुपये भेजती है! लेकिन कई बार आवेदन में हुई गलतियों की वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है.
क्यों अटक जाते हैं पैसे?
पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana Benefits) के तहत केंद्र सरकार के पास करोड़ों आवेदन आते हैं लेकिन, इनमें कई तरह की गलती भी होती है जिसकी वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है. इसमें बैंक डिटेल से लेकर टायपिंग तक की गलतियां होती है. कई बार नाम गलत हो जाते हैं और कई बार डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं करता है.
कौन-कौन सी हो सकती हैं गलतियां
– किसान फॉर्म भरते समय अपना नाम अंग्रेजी में लिखे.
– जिन किसानों का नाम आवेदन में हिंदी में है, वे उसे अंग्रेजी में कर लें.
– अगर आवेदन में नाम और बैंक खाते में आवेदक का नाम अलग-अलग है तो आपका पैसा अटक सकता है.
– अगर बैंक का IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर और गांव का नाम लिखने में गलती हुई तो भी आपकी किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.
– हाल ही में, बैंकों के विलय के कारण IFSC कोड बदल गए हैं. इसलिए आवेदक को अपना नया IFSC कोड अपडेट करना होगा.
ऐसे सुधारें गलतियां
1. गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले आप pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. अब ‘किसान कॉर्नर’ के विकल्प को चुनें.
3. यहां आपको ‘आधार एडिट’ का विकल्प दिखाई देगा, यहां आप अपने आधार नंबर में सुधार कर सकते हैं.
5. अगर आपने अपना बैंक एकाउंट नंबर में गलती की है तो आपको इसे सुधारने के लिए कृषि विभाग के कार्यालय या लेखपाल से संपर्क करना होगा.
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