इन किसानों को देना होगा संशोधित घोषणा पत्र
बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदनपत्र के साथ लिए जाने वाले घोषणापत्र में संशोधन किया गया है. उत्तर प्रदेश राज्य के वरासत के आधार पर किसान बनने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा. आवेदन करने वालों को स्पष्ट करना होगा कि वे किस किसान की जगह पर लाभ पाना चाहते हैं.
जानिए क्या हैं नए नियम
अपर मुख्य सचिव कृषि डा. देवेश चतुर्वेदी ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि एक फरवरी 2021 के बाद विभिन्न कारणों से बने नए कृषकों में से उन्हीं पात्र कृषकों को ही योजना का लाभ मिलना है, जो वरासत के आधार पर कृषक हुए हैं. योजना के तहत इस समय में भी जो नए आनलाइन आवेदन मिल रहे हैं उनमें से अधिकांश लाभार्थी ऐसे हैं जो योजना शुरू होने के बाद वरासत के आधार पर कृषक बने हैं. ऐसे में जरूरी है कि मृत किसान जिनके वरासत के आधार पर नए लाभार्थी आवेदन कर रहे हैं की आगामी किस्तें बंद करके उनका डाटा हटा दिया जाए.
इन 2 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
पीएम किसान पोर्टल पर दिए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12.30 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं और 1 जनवरी को 10 करोड़ किसानों के खातों में 10वीं किस्त या दिसंबर मार्च की किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये आएंगे. ऐसे में करीब 2 करोड़ से अधिक पीएम किसान के लाभार्थियों को इस तोहफे से वंचित रहना पड़ सकता है.
बिना ई केवाईसी के ही आएगी यह किस्त
पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10वीं किस्त बिना ई केवाईसी के ही किसानों के खाते में भेजी जाएगी. कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि अभी कोई भी किसान e kyc के लिए परेशान न हो. दिसंबर मार्च की किस्त के बाद अग्रिम किस्त में e kyc अनिवार्य होगा, जिसके लिए पोर्टल पर जब भी e kyc होना प्रारंभ हो जाएगा तो सभी को सूचित कराया जाएगा.
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